रीवा पुलिस प्रशासन की डीजे संचालकों को चेतावनी,तेज आवाज और आपत्तिजनक गाना बजाने पर होगी कार्यवाही

रीवा। धार्मिक जुलूसों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस ने डीजे संचालकों को धार्मिक जुलूसों में आपत्तिजनक गाने व कानफोड़ डीजे न बजाने की हिदायत दी है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बैठक को लेकर एडिसनल एसपी अनिल सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी त्यौहारों को लेकर आज डीजे संचालकों की बैठक ली गई थी। बैठक के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए डीजे संचालकों को कहा गया है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर बनाए गए नियम का पालन करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि डीजे संचालकों को सख्त लहजे में यह हिदायत भी दी गई है कि वह सुबह छै बजे से रात्रि दस बजे तक ही डीजे बजाएं। इसके बाद अगर डीजे बजते हुए पाए गए तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित मापदंडो के अनुसार ही साउंड सिस्टम को बजाया जाए साथ ही दो से ज्यादा साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैठक के दौरान एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, सीएसपी रितु उपाध्याय, शिवाली चतुर्वेदी सहित समस्त थाना प्रभारी और डीजे संचालक उपस्थित रहे।

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